पटना। दुर्गा पूजा और दशहरा-2026 को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बिहार सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 11 से 20 अक्टूबर तक पूरे राज्य में प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में रहेगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी प्रीता वर्मा ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि महिला और बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, पूरे राज्य में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
महत्वपूर्ण निर्देश
सभी पंडाल और जुलूस का लाइसेंस जरूरी: पूजा पंडाल, मूर्ति और विसर्जन जुलूस के लिए शत-प्रतिशत लाइसेंस लेना होगा।
- जुलूस की वीडियोग्राफी: जुलूस में 10 से 25 जिम्मेदार लोगों से अंडरटेकिंग ली जाएगी और पूरे मार्ग की वीडियो-फोटोग्राफी होगी।
- डीजे पर पूर्ण रोक: पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
- लाउडस्पीकर पर समय सीमा: लाइसेंस के साथ लाउडस्पीकर चलाने की अनुमति होगी, लेकिन रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।
- भड़काऊ सामग्री पर रोक: उत्तेजक गाने, आपत्तिजनक नारे, प्रतिबंधित हथियार और ऐसी झांकियों पर रोक रहेगी, जिससे किसी समुदाय की भावनाएं आहत हों।
- भीड़ नियंत्रण: बड़े पूजा स्थलों पर प्रवेश और निकास के अलग-अलग रास्ते बनाए जाएंगे।
- आपात व्यवस्था: मेडिकल टीम, एंबुलेंस, QRT, SDRF, CCTV और वॉच टावर की व्यवस्था होगी।
- विसर्जन घाटों पर सुरक्षा: गोताखोर और बचाव दल तैनात रहेंगे।
- सोशल मीडिया की निगरानी: अफवाह और नफरत फैलाने वालों पर कड़ी नजर रहेगी।
- सख्त कानूनी कार्रवाई: धर्म, जाति या भाषा के आधार पर नफरत फैलाने और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने वालों पर BNS की संबंधित धाराओं में कार्रवाई होगी।